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News Window 24: मंगलवार से फास्टैग के जरिए टोल प्लाजा पर टोल टैक्स का भुगतान किया जा सकेगा। यदि आपके वाहन में फास्टैग नहीं लगा है तो आपको हाईवे पर सफर के दौरान दोगुना टोल टैक्स चुकाना पड़ेगा। सड़क परिवहन मंत्रालय ने रविवार को जारी बयान में कहा है कि अगर आपके वाहन में फास्टटैग नहीं लगा होगा तो उसे दोगुनी नगद राशि देनी पड़ेगी। सरकार ने 1 जनवरी से फास्ट अनिवार्य कर दिया था बाद में 15 फरवरी तक तिथि बढ़ा दी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण(NHAI) का देश भर में कैशलेस टोल प्राप्त करने का लक्ष्य है जिससे जाम से मुक्ति मिलेगी और ईंधन की बचत होगी।
न्यूनतम राशि की सीमा पहले ही खत्म
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने फास्टैग के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में वॉलेट में न्यूनतम राशि रखने की शर्त को पूरी तरह से खत्म कर दिया है।