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News Window 24: मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को निर्वाचन आयोग की तीखी आलोचना की कोर्ट ने देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के लिए आयोग को अकेले जिम्मेदार करार देते हुए सबसे गैर जिम्मेदार संस्था बताया अदालत ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के खिलाफ हत्या के आरोपों में भी मामला दर्ज किया जा सकता है।
अदालत ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को रैलियां और सभाएं करने की अनुमति देकर महामारी को फैलाने का मौका दिया मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी तथा न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की पीठ ने 6 अप्रैल को हुए विधानसभा चुनाव में करूर से अन्नाद्रमुक उम्मीदवार तथा राज्य के परिवहन मंत्री एमआर विजय भास्कर की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की यात्रा में अधिकारियों को कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए 2 मई को करूर में निष्पक्ष मतगणना करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
हाई कोर्ट -
कोरोना की दूसरी के लिए चुनाव आयोग अकेले जिम्मेदार, मतगणना रोकने से भी नहीं हिचकिचाएंगे,